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फंस गए भोजपुरी फिल्मों के 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल यादव, इस मामले में छपरा कोर्ट से आरोप गठित - Khesari Lal Yadav

Charges Framed On Khesari Lal Yadav: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. चेक बाउंस मामले में छपरा सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब उन पर केस चलेगा.

Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव पर आरोप गठित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 14, 2024, 10:16 AM IST

छपरा: भोजपुरी गायक सह अभिनेता खेसारी लाल यादव चेक बाउंस के मामले में छपरा के व्यवहार न्यायालय में पेश हुए. जहां व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी (एकादश) राकेश कुमार ने उनके खिलाफ आरोप का गठन कर दिया है. न्यायिक दंडाधिकारी ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एनआईएक्ट विचारण संख्या 1002/24 में सुनवाई के बाद अभियुक्त रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह निवासी शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के विरुद्ध आरोप का गठन किया है.

Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

खेसारी लाल यादव पर आरोप गठित: खेसारी लाल यादव के खिलाफ पूर्व में गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था. जिसके बाद अभिनेता ने 21 जनवरी 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त किया गया था लेकिन उनके या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से पुलिस पेपर को प्राप्त करने में अधिक विलंब होने के कारण कोर्ट ने उनके पूर्व में ली गई जमानत के बन्धपत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया था.

क्या है खेसारी पर आरोप?: आपको बताएं कि रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप में कहा था कि उसने अपनी खरीदगी जमीन को बेचने के लिए खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात की थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. उस वक्त खेसारी लाल यादव द्वारा नकद रुपये के एवज में 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था. चेक को उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया लेकिन वह चेक 24 जून को वापस आ गया. पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई.

2020 में दर्ज हुई थी शिकायत: चेक बाउंस को लेकर मृत्युंजयनाथ पांडे ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस द्वारा मामले में 22 अगस्त 2020 को धारा 406 और 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था. न्यायालय ने 22 जनवरी 2021 को शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ समन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी किया गया था. इसके वावजूद अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. अभिनेता की मौजूदगी में उनके विरुद्ध धारा 406 और 138 एनआई एक्ट में आरोप का गठन किया गया है.

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Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

खेसारी लाल यादव पर आरोप गठित: खेसारी लाल यादव के खिलाफ पूर्व में गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था. जिसके बाद अभिनेता ने 21 जनवरी 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त किया गया था लेकिन उनके या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से पुलिस पेपर को प्राप्त करने में अधिक विलंब होने के कारण कोर्ट ने उनके पूर्व में ली गई जमानत के बन्धपत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया था.

क्या है खेसारी पर आरोप?: आपको बताएं कि रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप में कहा था कि उसने अपनी खरीदगी जमीन को बेचने के लिए खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात की थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. उस वक्त खेसारी लाल यादव द्वारा नकद रुपये के एवज में 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था. चेक को उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया लेकिन वह चेक 24 जून को वापस आ गया. पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई.

2020 में दर्ज हुई थी शिकायत: चेक बाउंस को लेकर मृत्युंजयनाथ पांडे ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस द्वारा मामले में 22 अगस्त 2020 को धारा 406 और 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था. न्यायालय ने 22 जनवरी 2021 को शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ समन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी किया गया था. इसके वावजूद अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. अभिनेता की मौजूदगी में उनके विरुद्ध धारा 406 और 138 एनआई एक्ट में आरोप का गठन किया गया है.

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