बूंदी. राजस्थान में बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास सहित 59 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 15 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए थे.
विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि 30 जनवरी 2022 को पीड़िता के पिता ने थाना में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि वह 28 जनवरी 2022 को काम करने चला गया था और उसकी पत्नी भी मजदूरी करने चली गई थी. उनके घर लौटने पर पीड़िता घर पर नहीं मिली. उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला. उक्त रिपोर्ट पर थाना द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई.
पढ़ें : पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के ओरापी को सुनाई 20 साल की सजा
जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर लिया. पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि सुरेश नायक उर्फ सूरज उसे बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर गुढ़ा से हरनावदा झालावाड़ ले गया था. वहां पर सुरेश ने पीड़ता को एक खेत में बने मकान में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया.
न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में निर्णय सुनाते हुए रामनगर थाना भानपुरा जिला मंदसौर मध्यप्रदेश के निवासी आरोपी सुरेश नायक उर्फ सूरज पुत्र राम प्रसाद को पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 59 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक ने 15 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए.