भोपाल: शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें शराब पीने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. साथ ही एक तय मात्रा में इसे अपने घर पर स्टाक भी कर सकते हैं. इसके साथ ही वो अपने दोस्तों को भी आमंत्रित कर सकते हैं. ऐसे आयोजनों पर पुलिस और आबकारी विभाग भी कोई प्रतिबंधात्मक और कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा. दरअसल, ये सब करने के लिए आपको आबकारी विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी. इसके लिए तय लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी विभाग को करना होगा.
एक दिन के लिए मिलेगी छूट
घर में अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने के लिए आबकारी विभाग एक दिन के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है. नए साल को देखते हुए 31 दिसंबर के लिए यह छूट रहेगी. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत करते हैं. इस दौरान ढाबे और होटल समेत अन्य स्थानों पर शराब पार्टियों का आयोजन भी होता है. लेकिन इसका टैक्स सरकार को नहीं मिलता. इसीलिए आबकारी विभाग अब घर, फार्म हाउस, होटल और ढाबों पर 31 दिसंबर के लिए शराब पार्टी का लाइसेंस दे रहा है.
घर पर पार्टी करने के लिए चुकाने होंगे 500 रुपये
नए साल पर यदि आपको घर पर ही जश्न मनाना है और इसमें आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को बुला सकें, तो ऐसे लोगों को शराब पार्टी करने के लिए 500 रुपये का लाइसेंस शुल्क चुकाना होगा. वहीं, कम्यूनिटी हाल या फार्म हाउस जैसी जगहों पर शराब पार्टी के लिए 5000 हजार रुपये में एक दिन का लाइसेंस मिलेगा. इसी तरह होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर को शराब पार्टी का आयोजन करने के लिए 10 हजार रुपये लाइसेंस शुल्क चुकाना होगा.
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पिछले साल हुई थी 30 लाख रुपये की कमाई
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 31 दिसंबर के अवसर पर शहर में करीब 300 से अधिक होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर शराब पार्टी का आयोजन किया जाता है. पिछले साल करीब 150 से अधिक लोगों ने एक दिन की पार्टी के लिए लाइसेंस लिया था. इससे विभाग को 30 लाख रुपये का राजस्व मिला था. इस बार विभाग को उम्मीद है कि यह आंकड़ा 50 लाख को पार कर सकता है.
सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा ने बताया कि "नए साल पर सशर्त एक दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं. 31 दिसंबर की 12 बजे रात तक पार्टी का आयोजन होगा. इनकी निगरानी के लिए शहर में 8 टीमें घूमेंगी. उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी."