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भोपाल कलेक्टर ने दिए निजी स्कूलों को सख्त निर्देश- विशेष दुकान से सामग्री खरीदवाने का प्रयास किया तो होगी कार्रवाई

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 13, 2024, 10:01 AM IST

Bhopal Collector Order Schools : भोपाल में स्कूलों का नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी निजी स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी किया है. इसके तहत दुकान विशेष से किताब कॉपी एवं अन्य सामान की बिक्री पर रोक लगाई गई है.

Bhopal Collector Order Schools
भोपाल कलेक्टर ने दिए निजी स्कूलों को सख्त निर्देश

भोपाल। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री बिकवाने के लिए पैरेंट्स पर दबाव बनाया तो कड़ी कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि निजी स्कूल पैरेंट्स पर दबाव बनाते हैं कि दुकान विशेष से किताब-कॉपी, यूनिफॉर्म, बैग इत्यादि सामग्री खरीदें. कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि यदि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी.

कक्षावार पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर चस्पा करें

भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी अशासकीय विद्यालय जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आईसीएसई बोर्ड से सम्बद्ध हैं, इन सभी को निर्देशों का पालन करना होगा. सभी विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें. विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए ताकि अभिभावक इन पुस्तकों को अपनी सुविधा के अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें.

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सिलेबस व पब्लिशर्स की जानकारी भी देनी होगी

इसके साथ ही स्कूल प्रबंधक या प्राचार्य अपने स्कूल की हरेक कक्षा की पाठ्यपुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को deobho- mp@nic.in पर मेल करें. किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होना चाहिए. विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं है. कहीं से भी पुस्तकें, ड्रेस व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है. पुस्तकों के अलावा यूनिफॉर्म, जूते, कॉपियां आदि भी उन्हीं की शालाओं से विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा.

भोपाल। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री बिकवाने के लिए पैरेंट्स पर दबाव बनाया तो कड़ी कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि निजी स्कूल पैरेंट्स पर दबाव बनाते हैं कि दुकान विशेष से किताब-कॉपी, यूनिफॉर्म, बैग इत्यादि सामग्री खरीदें. कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि यदि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी.

कक्षावार पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर चस्पा करें

भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी अशासकीय विद्यालय जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आईसीएसई बोर्ड से सम्बद्ध हैं, इन सभी को निर्देशों का पालन करना होगा. सभी विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें. विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए ताकि अभिभावक इन पुस्तकों को अपनी सुविधा के अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें.

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सिलेबस व पब्लिशर्स की जानकारी भी देनी होगी

इसके साथ ही स्कूल प्रबंधक या प्राचार्य अपने स्कूल की हरेक कक्षा की पाठ्यपुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को deobho- mp@nic.in पर मेल करें. किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होना चाहिए. विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं है. कहीं से भी पुस्तकें, ड्रेस व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है. पुस्तकों के अलावा यूनिफॉर्म, जूते, कॉपियां आदि भी उन्हीं की शालाओं से विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा.

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