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कैमूर में बेटी के साथ दुष्कर्म किया था पिता, कोर्ट ने डेढ़ साल के भीतर सुनाई 25 साल की सजा - BHABUA COURT

भभुआ अदालत ने बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 25 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने डेढ़ साल के अंदर फैसला दिया है.

आरोपी पिता को 25 साल की सजा
आरोपी पिता को 25 साल की सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 5, 2024, 3:45 PM IST

कैमूर (भभुआ): बिहार के भभुआ की एक अदालत ने नाबालिग बैटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराते हुए उसे 25 साल की सजा सुनाई है. दोषी पिता पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने की अलग से सजा भुगतनी होगी. यह मामला अप्रैल 2023 का है. करीब डेढ़ साल में भभुआ के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने पिता को अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के आरोप में दोषी मानते हुए फैसला सुनाया.

अदालत ने पिता को सुनाई 25 साल की सजा: भभुआ कोर्ट के पॉस्को न्यायाधीश एडीजे 6 आशुतोष कुमार की अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से चार लाख रुपये का मुआवज देने का भी आदेश दिया है. पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया कि पीड़िता अपने पिता और सौतेली मां के साथ भभुआ शहर में एक किराये के मकान में रहती थी.

बेटी ने भागकर नाना-नानी को दी जानकारी: अभियोजक शशि भूषण पांडेय बताया कि पीड़िता की मां जब राखी बांधने अपने मायके चली गई थी. तभी आरोपी पिता ने अपने सगी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. बताया जाता है कि पीड़िता वहां से किसी तरह भागकर अपने नाना-नानी के घर पहुंची और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी. इस मामले में भभुआ थाने में मामला दर्ज कराया गया.

चार लाख रुपये का मुआवज देने का आदेश: उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी पिता वहां से फरार हो गया. हालांकि बाद में आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.न्यायालय ने आरोप गठन करने के सात माह के अंदर त्वरित सुनवाई कर बुधवार को फैसला गया. पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से चार लाख रुपये का मुआवज देने का भी आदेश दिया है.

कैमूर (भभुआ): बिहार के भभुआ की एक अदालत ने नाबालिग बैटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराते हुए उसे 25 साल की सजा सुनाई है. दोषी पिता पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने की अलग से सजा भुगतनी होगी. यह मामला अप्रैल 2023 का है. करीब डेढ़ साल में भभुआ के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने पिता को अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के आरोप में दोषी मानते हुए फैसला सुनाया.

अदालत ने पिता को सुनाई 25 साल की सजा: भभुआ कोर्ट के पॉस्को न्यायाधीश एडीजे 6 आशुतोष कुमार की अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से चार लाख रुपये का मुआवज देने का भी आदेश दिया है. पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया कि पीड़िता अपने पिता और सौतेली मां के साथ भभुआ शहर में एक किराये के मकान में रहती थी.

बेटी ने भागकर नाना-नानी को दी जानकारी: अभियोजक शशि भूषण पांडेय बताया कि पीड़िता की मां जब राखी बांधने अपने मायके चली गई थी. तभी आरोपी पिता ने अपने सगी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. बताया जाता है कि पीड़िता वहां से किसी तरह भागकर अपने नाना-नानी के घर पहुंची और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी. इस मामले में भभुआ थाने में मामला दर्ज कराया गया.

चार लाख रुपये का मुआवज देने का आदेश: उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी पिता वहां से फरार हो गया. हालांकि बाद में आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.न्यायालय ने आरोप गठन करने के सात माह के अंदर त्वरित सुनवाई कर बुधवार को फैसला गया. पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से चार लाख रुपये का मुआवज देने का भी आदेश दिया है.

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