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जमवारामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक - BAN ON BAR ELECTION RESULTS

राजस्थान हाईकोर्ट ने जमवारामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन, जमवारामगढ़ के शुक्रवार को होने वाले चुनाव का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने वर्तमान कार्यकारिणी को पद पर बने रहने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव और दी बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ की चुनाव समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दी बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अनुराग पारीक और प्रियंका पारीक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बार एसोसिएशन के संविधान की धारा 12 के अनुसार एसोसिएशन के चुनाव दो साल में होते हैं. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व में जारी पत्र के अनुसार भी याचिकाकर्ता एसोसिएशन का कार्यकाल दो साल का ही है. संविधान की पालना करते हुए एसोसिएशन की ओर से गत चुनाव दिसंबर, 2023 में कराए गए थे. ऐसे में आगामी चुनाव दिसंबर, 2025 में होने है.

पढ़ें: Rajasthan: बीसीआर व बार एसोसिएशन चुनाव में महिला वकीलों को आरक्षण क्यों नहीं? हाईकोर्ट

याचिका में यह भी कहा गया कि कुछ वकीलों ने संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए 13 दिसंबर, 2024 को ही चुनाव कराना तय कर चुनाव संचालन समिति का भी गठन कर लिया. संचालन समिति शुक्रवार को चुनाव कराने जा रही है. जबकि यह एसोसिएशन के प्रावधानों के खिलाफ है. ऐसे में चुनाव संचालन समिति की कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए वर्तमान कार्यकारिणी को पद पर बने रहने को कहा है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन, जमवारामगढ़ के शुक्रवार को होने वाले चुनाव का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने वर्तमान कार्यकारिणी को पद पर बने रहने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव और दी बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ की चुनाव समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दी बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अनुराग पारीक और प्रियंका पारीक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बार एसोसिएशन के संविधान की धारा 12 के अनुसार एसोसिएशन के चुनाव दो साल में होते हैं. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व में जारी पत्र के अनुसार भी याचिकाकर्ता एसोसिएशन का कार्यकाल दो साल का ही है. संविधान की पालना करते हुए एसोसिएशन की ओर से गत चुनाव दिसंबर, 2023 में कराए गए थे. ऐसे में आगामी चुनाव दिसंबर, 2025 में होने है.

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याचिका में यह भी कहा गया कि कुछ वकीलों ने संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए 13 दिसंबर, 2024 को ही चुनाव कराना तय कर चुनाव संचालन समिति का भी गठन कर लिया. संचालन समिति शुक्रवार को चुनाव कराने जा रही है. जबकि यह एसोसिएशन के प्रावधानों के खिलाफ है. ऐसे में चुनाव संचालन समिति की कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए वर्तमान कार्यकारिणी को पद पर बने रहने को कहा है.

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