अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 25 अगस्त को सुबह 11 से 1.30 बजे तक अजमेर व जयपुर जिला मुख्यालय पर होगा. परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अभ्यर्थियों को मिलेगा.
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी 18 अगस्त से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे. परीक्षा के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर 22 अगस्त को जारी किए जाएंगे. प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म तिथि प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.
परीक्षा समय से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थी: परीक्षा केन्द्र पर किसी भी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने के नियत समय से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.
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स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र लाए साथ: अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड लेकर आना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन और नवीनतम स्पष्ट फोटो को लेकर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करें.
झांसे और प्रलोभन में ना आए: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन और झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी या आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.