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ईपिक कार्ड नहीं है तो इन 12 दस्तावेजों के जरिए भी कर सकते हैं मतदान, यहां देखें लिस्ट - Lok Sabha Elections 2024 - LOK SABHA ELECTIONS 2024

Lok Sabha Elections 2024, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल मतदान होगा. वहीं, निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की सहूलियत के लिए तमाम उपाय किए गए हैं. ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास ईपिक कार्ड नहीं है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ईपिक कार्ड के इतर अन्य 12 दस्तावेजों के जरिए भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

Lok Sabha Elections 2024
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 29, 2024, 5:48 PM IST

कुचामनसिटी. लोकसभा चुनाव के पहले चरण का 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को राजस्थान में मतदान होना है. चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है तो भी वो वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा.

ये दस्तावेज होंगे मान्य : जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों को दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है, जिनकी सहायता से मतदाता वोट डाल सकेंगे.

इसे भी पढ़ें - राजस्थान में 'राम' पर गरमाई सियासत ! खाचरियावास के बयान पर बालकनाथ ने कह दी ये बड़ी बात

पहले चरण में इन 12 सीटों पर होंगे मतदान : पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होना है.

दूसरे चरण में इन 13 सीटों पर होगी वोटिंग : दूसरे चरण में टोंक-सवाई माधौपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में मतदान होगा.

कुचामनसिटी. लोकसभा चुनाव के पहले चरण का 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को राजस्थान में मतदान होना है. चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है तो भी वो वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा.

ये दस्तावेज होंगे मान्य : जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों को दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है, जिनकी सहायता से मतदाता वोट डाल सकेंगे.

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पहले चरण में इन 12 सीटों पर होंगे मतदान : पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होना है.

दूसरे चरण में इन 13 सीटों पर होगी वोटिंग : दूसरे चरण में टोंक-सवाई माधौपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में मतदान होगा.

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