अलवरः पॉक्सो न्यायालय संख्या 3 अलवर के न्यायाधीश मुकेश चौधरी ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में न्यायालय ने एक साल से कम समय में फैसला सुनाया है.
मां ने कराया मामला दर्जः विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि नवंबर 2023 को अलवर जिले में एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना के दौरान पीड़िता की मां मजदूरी करने गई थी. मजदूरी करने के बाद जब बालिका की मां घर पहुंची तो उसे घटना के बारे में जानकारी मिली. इस पर महिला ने अपने ही पति के खिलाफ नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता के बयान करवाए. बाद में न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई.
आरोपी पिता को सुनाई सजाः न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान एफएसएल रिपोर्ट व अन्य जांच पड़ताल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इस पर कोर्ट ने आरोपी पिता को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने आरोपी पिता को 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. पुलिस ने आरोपी पिता को जेल भेज दिया है.