प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के बैठोली में प्लाटिंग पर विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही मंडलायुक्त आजमगढ़ को ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ लंबित अपील छह सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने विजयपाल सिंह व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचियों के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह का कहना था कि अपील के लंबित रहते आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने 26 दिसंबर 2024 को एक अन्य नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण के लिये एसडीएम सदर एवं थानाध्यक्ष सिधारी से पुलिस बल की मांग की है.
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई को याचिका में चुनौती दी गई है. आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता ने ध्वस्तीकरण नहीं करने का आश्वासन भी दिया. इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील निस्तारित न हो जाए, ध्वस्तीकरण कार्रवाई न की जाए. साथ ही याची अपील की सुनवाई में सहयोग करें.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के बैठोली में प्लाटिंग पर विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही मंडलायुक्त आजमगढ़ को ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ लंबित अपील छह सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है.
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