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मिलावट पर वार: अजमेर में मिलावटखोरों पर चला प्रशासन का डंडा, 15 फर्मों के खिलाफ ठोका 23 लाख का जुर्माना - ACTION AGAINST ADULTERATORS

शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरुद्ध 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

मिलावटखोरों पर शिकंजा
मिलावटखोरों पर शिकंजा (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 9, 2025, 6:59 AM IST

Updated : Jan 9, 2025, 10:05 AM IST

अजमेर. जिले में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत वर्ष 2024 में 72 प्रकरण दर्ज किए हैं. इनमें 15 मामलों में खाद्य उत्पादों के सैंपल प्रयोगशाला में मिलावट के पाए गए, जिसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेशभर में शुद्ध आहार मिलावट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2024 में अजमेर जिले में 72 कार्यवाहियां की गईं, जिनमें से 15 मामलों में खाद्य उत्पादों में मिलावट पाई गई थी. इन प्रकरणों में जुर्माना लगाने की प्रक्रिया पूरी की गई है. शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड खाद्य पदार्थों के प्रकरण एडीएम कोर्ट में पेश किए जाते हैं. इनमें सब स्टैंडर्ड में पांच लाख और मिस ब्रांड प्रकरणों में मिस ब्रांड प्रकरणों में 3 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है.

पढ़ें: राजस्थान के 23 फीसदी नमूने फेल, 2076 खाद्य सैंपल्स निकले मिलावटी - SAMPLES OF RAJASTHAN

इन मिलावटखोर फर्म पर लगा जुर्माना :

  • अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में मैसेज कोठारी मिल्क प्रोडक्ट्स से घी के सैंपल लिए गए थे, यह सैंपल जांच में मिलावटी पाए गए. फार्म के खिलाफ ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • फायसागर रोड से मैसर्स दीपक स्वीट्स एंड नमकीन फार्म से गुलाब जामुन के सैंपल लिए गए थे, जांच में यह असुरक्षित पाए गए. जांच में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर फर्म के खिलाफ ढाई लख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • फॉयसागर रोड पर मैसर्स गोपाल कृष्ण दूध दही भंडार से कलाकंद के सैंपल लिए गए थे. यह सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए. फर्म पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया है.
  • रामगंज क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास मैसर्स रामसहाय कन्हैयालाल से मावा के सैंपल लिए गए थे. वह असुरक्षित पाए गए. फर्म ने दोबारा जांच के लिए अपील की थी, जांच के बाद यह सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए. फर्म पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • श्रीनगर रोड पर होटल गोल्डन से पनीर का सैंपल लिया गया था. यह सैंपल भी जांच में असुरक्षित पाए गए. फर्म के खिलाफ सब स्टैंडर्ड उत्पादन होने पर ढाई लाख का जुर्माना किया गया.
  • फॉयसागर रोड स्थित दातार दूध डेयरी से घी के सैंपल लिए जो जांच में असुरक्षित पाए गए. डेयरी संचालक पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • श्रीनगर रोड पर किसान बेकरी सैपेटिस के सैंपल लिए गए थे यह भी जांच में सब स्टैंडर्ड पाए गए. बेकरी पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है.
  • लोंगिया मोहल्ले में शामी स्वीट्स पर सोहन हलवा का सैंपल लिया गया था. जांच में यह सब स्टैंडर्ड पाया गया. दुकान संचालक के खिलाफ एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है.
  • गुलाब बाड़ी क्षेत्र में जैन ट्रेडर्स से घी के सैंपल लिए गए थे जो जांच में मिस ब्रांड पाए जाने पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना किया गया है.
  • किशनगढ़ में रामनेर रोड परिस्थित श्री राम डेयरी से दही के नमूने लिए गए थे जो जांच में असुरक्षित पाए गए. एक लाख रुपये का जुर्माना डेयरी संचालक पर लगाया गया है.
  • किशनगढ़ में ही कृष्णापुरी स्थित लाडू महाराज पेठे वाले के यहां से मावे के सैंपल लिए गए थे. यह सैंपल जांच में सब स्टैंडर्ड पाए गए. पेठे वाले के खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना किया गया है.
  • अजमेर के चंद्रवरदाई नगर में गणपति दूध डेयरी से दूध के सैंपल लिए गए थे जो जांच में सब स्टैंडर्ड पाए गए. डेयरी संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • लोहा खान स्थित कमल प्रोविजन स्टोर से मिर्च का पाउडर का नमूना लिया गया था जो मिस ब्रांड पाया गया. प्रोविजन स्टोर के मालिक के खिलाफ एक लख रुपए का जुर्माना किया गया है.
  • अजमेर जीसीए कॉलेज के पास माखन मिश्री मिठाई की दुकान से केसर बर्फी का सैंपल लिया गया था जो जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया. दुकानदार के खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • अजमेर में पड़ाव क्षेत्र से टोपन दास सेवाराम से मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया. यह सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाया गया. फर्म पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

अजमेर. जिले में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत वर्ष 2024 में 72 प्रकरण दर्ज किए हैं. इनमें 15 मामलों में खाद्य उत्पादों के सैंपल प्रयोगशाला में मिलावट के पाए गए, जिसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेशभर में शुद्ध आहार मिलावट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2024 में अजमेर जिले में 72 कार्यवाहियां की गईं, जिनमें से 15 मामलों में खाद्य उत्पादों में मिलावट पाई गई थी. इन प्रकरणों में जुर्माना लगाने की प्रक्रिया पूरी की गई है. शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड खाद्य पदार्थों के प्रकरण एडीएम कोर्ट में पेश किए जाते हैं. इनमें सब स्टैंडर्ड में पांच लाख और मिस ब्रांड प्रकरणों में मिस ब्रांड प्रकरणों में 3 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है.

पढ़ें: राजस्थान के 23 फीसदी नमूने फेल, 2076 खाद्य सैंपल्स निकले मिलावटी - SAMPLES OF RAJASTHAN

इन मिलावटखोर फर्म पर लगा जुर्माना :

  • अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में मैसेज कोठारी मिल्क प्रोडक्ट्स से घी के सैंपल लिए गए थे, यह सैंपल जांच में मिलावटी पाए गए. फार्म के खिलाफ ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • फायसागर रोड से मैसर्स दीपक स्वीट्स एंड नमकीन फार्म से गुलाब जामुन के सैंपल लिए गए थे, जांच में यह असुरक्षित पाए गए. जांच में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर फर्म के खिलाफ ढाई लख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • फॉयसागर रोड पर मैसर्स गोपाल कृष्ण दूध दही भंडार से कलाकंद के सैंपल लिए गए थे. यह सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए. फर्म पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया है.
  • रामगंज क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास मैसर्स रामसहाय कन्हैयालाल से मावा के सैंपल लिए गए थे. वह असुरक्षित पाए गए. फर्म ने दोबारा जांच के लिए अपील की थी, जांच के बाद यह सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए. फर्म पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • श्रीनगर रोड पर होटल गोल्डन से पनीर का सैंपल लिया गया था. यह सैंपल भी जांच में असुरक्षित पाए गए. फर्म के खिलाफ सब स्टैंडर्ड उत्पादन होने पर ढाई लाख का जुर्माना किया गया.
  • फॉयसागर रोड स्थित दातार दूध डेयरी से घी के सैंपल लिए जो जांच में असुरक्षित पाए गए. डेयरी संचालक पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • श्रीनगर रोड पर किसान बेकरी सैपेटिस के सैंपल लिए गए थे यह भी जांच में सब स्टैंडर्ड पाए गए. बेकरी पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है.
  • लोंगिया मोहल्ले में शामी स्वीट्स पर सोहन हलवा का सैंपल लिया गया था. जांच में यह सब स्टैंडर्ड पाया गया. दुकान संचालक के खिलाफ एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है.
  • गुलाब बाड़ी क्षेत्र में जैन ट्रेडर्स से घी के सैंपल लिए गए थे जो जांच में मिस ब्रांड पाए जाने पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना किया गया है.
  • किशनगढ़ में रामनेर रोड परिस्थित श्री राम डेयरी से दही के नमूने लिए गए थे जो जांच में असुरक्षित पाए गए. एक लाख रुपये का जुर्माना डेयरी संचालक पर लगाया गया है.
  • किशनगढ़ में ही कृष्णापुरी स्थित लाडू महाराज पेठे वाले के यहां से मावे के सैंपल लिए गए थे. यह सैंपल जांच में सब स्टैंडर्ड पाए गए. पेठे वाले के खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना किया गया है.
  • अजमेर के चंद्रवरदाई नगर में गणपति दूध डेयरी से दूध के सैंपल लिए गए थे जो जांच में सब स्टैंडर्ड पाए गए. डेयरी संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • लोहा खान स्थित कमल प्रोविजन स्टोर से मिर्च का पाउडर का नमूना लिया गया था जो मिस ब्रांड पाया गया. प्रोविजन स्टोर के मालिक के खिलाफ एक लख रुपए का जुर्माना किया गया है.
  • अजमेर जीसीए कॉलेज के पास माखन मिश्री मिठाई की दुकान से केसर बर्फी का सैंपल लिया गया था जो जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया. दुकानदार के खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
  • अजमेर में पड़ाव क्षेत्र से टोपन दास सेवाराम से मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया. यह सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाया गया. फर्म पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
Last Updated : Jan 9, 2025, 10:05 AM IST
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