ETV Bharat / state

SI भर्ती के 12 आरोपियों को अवैध हिरासत में रखा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश - SI Paper Leak Case - SI PAPER LEAK CASE

SI Paper Leak Case, एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है. साथ ही अदालत ने माना कि इन आरोपियों को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया था.

SI Paper Leak Case
SI Paper Leak Case
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 12, 2024, 8:41 PM IST

आरोपियों के वकील विपुल शर्मा

जयपुर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर-द्वितीय ने एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है. अदालत ने माना कि इन आरोपियों को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा उन्हें कस्टडी में लेने के 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं किया गया. ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना अवैध माना जाएगा. अदालत ने 11 ट्रेनी एसआई सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और कांस्टेबल अभिषेक को तत्काल रिहा करने के आदेश देते हुए गृह सचिव और डीजीपी को कहा कि वो दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें.

अदालत ने यह आदेश आरोपियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विपुल शर्मा व अन्य ने अदालत को बताया कि 11 ट्रेनी एसआई को गत 2 अप्रैल की सुबह आरपीए से एसओजी ने हिरासत में लिया और उन्हें 3 अप्रैल की शाम को गिरफ्तार दिखाया गया. इसी तरह आरोपी अभिषेक को 31 मार्च को हिरासत में लेकर उसकी गिरफ्तारी 3 अप्रैल को दिखाई गई. वहीं, आरोपियों को गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41-क का नोटिस भी नहीं दिया गया. जबकि कानून में प्रावधान है कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाएगा और सात साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी से पूर्व आरोपियों को नोटिस दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें - एसआई पेपर लीक मामले में आरोपियों को चार दिन की पुलिस रिमांड - SI Paper Leak Case

इस मामले में एसओजी ने इन दोनों प्रावधानों की अवहेलना की है. ऐसे में आरोपियों को रिहा किया जाए. वहीं, पर्याप्त समय देने के बाद भी सरकारी वकील और एसओजी की ओर से अदालत में कोई जवाब पेश नहीं किया गया. जांच अधिकारी और सरकारी वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ का अधिकार है.

आरोपियों के वकील विपुल शर्मा

जयपुर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर-द्वितीय ने एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है. अदालत ने माना कि इन आरोपियों को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा उन्हें कस्टडी में लेने के 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं किया गया. ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना अवैध माना जाएगा. अदालत ने 11 ट्रेनी एसआई सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और कांस्टेबल अभिषेक को तत्काल रिहा करने के आदेश देते हुए गृह सचिव और डीजीपी को कहा कि वो दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें.

अदालत ने यह आदेश आरोपियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विपुल शर्मा व अन्य ने अदालत को बताया कि 11 ट्रेनी एसआई को गत 2 अप्रैल की सुबह आरपीए से एसओजी ने हिरासत में लिया और उन्हें 3 अप्रैल की शाम को गिरफ्तार दिखाया गया. इसी तरह आरोपी अभिषेक को 31 मार्च को हिरासत में लेकर उसकी गिरफ्तारी 3 अप्रैल को दिखाई गई. वहीं, आरोपियों को गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41-क का नोटिस भी नहीं दिया गया. जबकि कानून में प्रावधान है कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाएगा और सात साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी से पूर्व आरोपियों को नोटिस दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें - एसआई पेपर लीक मामले में आरोपियों को चार दिन की पुलिस रिमांड - SI Paper Leak Case

इस मामले में एसओजी ने इन दोनों प्रावधानों की अवहेलना की है. ऐसे में आरोपियों को रिहा किया जाए. वहीं, पर्याप्त समय देने के बाद भी सरकारी वकील और एसओजी की ओर से अदालत में कोई जवाब पेश नहीं किया गया. जांच अधिकारी और सरकारी वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ का अधिकार है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.