पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों के संचालन की टाइमिंग आज सोमवार 1 जुलाई से बदल गई है. अब प्रदेश के सभी प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन सुबह 9:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा. विद्यालय की छुट्टी होने के बाद अब शिक्षकों को 1 घंटे रुकना अनिवार्य नहीं होगा और बच्चों की छुट्टी के बाद ही निकल सकेंगे.
शिक्षकों के लिए सख्त हैं नियम: शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप शिक्षकों को विद्यालय शुरू होने से 10 मिनट पहले पोर्टल पर अटेंडेंस बना लेना है. आज से प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन 7 घंटे 30 मिनट विद्यालय का संचालन किया जाएगा. शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में निर्देशित है की निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में प्रति सप्ताह शिक्षकों की न्यूनतम 45 घंटे की कार्य अवधि निश्चित है.
पूरे प्रदेश में आज से लागू हुआ नया टाइम टेबल: शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है की आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उक्त कार्य अवधि को प्रधानाध्यापक द्वारा बधाई भी जा सकती है. शिक्षा विभाग के आदेश में यह भी है कि यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड की कोई परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं किया जाएगा.
नियम की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई: किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से अपने संबंधित विद्यालय के समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे. यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. नए आदेश को सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को रिसीव कराया जा चुका है.
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