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148 सामानों पर GST में नहीं होगा फेरबदल, कपड़ों-जूतों पर लगने वाले टैक्स में बदलाव - GST COUNCIL MEETING

जीएसटी रेट्स को दुरुस्त करने के लिए गठित मंत्रिसमूह (GOM) ने जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भी नहीं सौंपी.

निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 5 hours ago

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) कांउसिल की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें होटल और रेस्‍टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार रखना, ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी नहीं, लगाना और नमक-मसालों से मिक्‍स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाना शामिल हैं.

राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें विमान टरबाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं.

वहीं, जीएसटी रेट्स को दुरुस्त करने के लिए गठित मंत्रिसमूह (GOM) ने जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भी नहीं सौंपी. समिति के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट में 148 वस्तुओं को दुरुस्त करने का सुझाव दिया गया था. सम्राट चौधरी ने कहा, "जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट काउंसिल की अगली बैठक में सौंपी जाएगी."

मंत्री समूह ने इसी महीने करीब 148 वस्तुओं पर टैक्स रेट्स में फेरबदल करने पर व्यापक सहमति बनाई थी, जिसमें हानिकारक पेय पदार्थ और तंबाकू प्रोडक्ट जैसे सामान पर मौजूदा 28 फीसदी की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक टैक्स लगाना शामिल है.

बता दें कि मौजूदा समय में जीएसटी के एक चार-स्लैब हैं, जिसके तहत सामान पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है. लग्जरी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, जबकि डिब्बा बंद फूड पद्वार्थ और आवश्यक वस्तुओं पर सबसे कम पांच प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है.

कपड़ों पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव
जीओएम ने कपड़ों पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव का फैसला किया था. इसके तहत अब 1500 रुपये तक की कीमत वाले रेडिमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं, 1500 रुपये से 10 हजार रुपये के बीच की कीमत के कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 10 हजार रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. फिलहाल 1 हजार रुपये तक के कपड़ों पर पांच प्रतिशत, जबकि इससे अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है.

इसके अलावा जीओएम ने 15 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों पर लगने वाले 18 प्रतिशत से टैक्स को बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है. इसी तरह उसने 25 हजार रुपये से ज्यादा लागत वाली घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की सिफारिश की है.

किन सामान पर जीएसटी हो सकती है कम
जीओएम ने 20 लीटर और उससे ज्यादा के डिब्बा बंद पेयजल पर लगने वाली जीएसटी को कम करने का सुझाव दिया है. जानकारी के मुताबित जीओएम ने पेयजल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है.इसी तरह 10 हजाररुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर लगने वाले 12 प्रतिशत टैक्स को घटाकर फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था. साथ ही कॉफी पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है.

यह भी पढ़ें- जीएसटी परिषद ने लिए कई फैसले, पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी तक GST, क्या सस्ता-महंगा हुआ, एक क्लिक में जानें

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) कांउसिल की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें होटल और रेस्‍टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार रखना, ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी नहीं, लगाना और नमक-मसालों से मिक्‍स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाना शामिल हैं.

राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें विमान टरबाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं.

वहीं, जीएसटी रेट्स को दुरुस्त करने के लिए गठित मंत्रिसमूह (GOM) ने जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भी नहीं सौंपी. समिति के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट में 148 वस्तुओं को दुरुस्त करने का सुझाव दिया गया था. सम्राट चौधरी ने कहा, "जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट काउंसिल की अगली बैठक में सौंपी जाएगी."

मंत्री समूह ने इसी महीने करीब 148 वस्तुओं पर टैक्स रेट्स में फेरबदल करने पर व्यापक सहमति बनाई थी, जिसमें हानिकारक पेय पदार्थ और तंबाकू प्रोडक्ट जैसे सामान पर मौजूदा 28 फीसदी की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक टैक्स लगाना शामिल है.

बता दें कि मौजूदा समय में जीएसटी के एक चार-स्लैब हैं, जिसके तहत सामान पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है. लग्जरी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, जबकि डिब्बा बंद फूड पद्वार्थ और आवश्यक वस्तुओं पर सबसे कम पांच प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है.

कपड़ों पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव
जीओएम ने कपड़ों पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव का फैसला किया था. इसके तहत अब 1500 रुपये तक की कीमत वाले रेडिमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं, 1500 रुपये से 10 हजार रुपये के बीच की कीमत के कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 10 हजार रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. फिलहाल 1 हजार रुपये तक के कपड़ों पर पांच प्रतिशत, जबकि इससे अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है.

इसके अलावा जीओएम ने 15 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों पर लगने वाले 18 प्रतिशत से टैक्स को बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है. इसी तरह उसने 25 हजार रुपये से ज्यादा लागत वाली घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की सिफारिश की है.

किन सामान पर जीएसटी हो सकती है कम
जीओएम ने 20 लीटर और उससे ज्यादा के डिब्बा बंद पेयजल पर लगने वाली जीएसटी को कम करने का सुझाव दिया है. जानकारी के मुताबित जीओएम ने पेयजल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है.इसी तरह 10 हजाररुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर लगने वाले 12 प्रतिशत टैक्स को घटाकर फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था. साथ ही कॉफी पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है.

यह भी पढ़ें- जीएसटी परिषद ने लिए कई फैसले, पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी तक GST, क्या सस्ता-महंगा हुआ, एक क्लिक में जानें

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