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बजट से पहले EPFO के सदस्‍यों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बदला ये रूल - EPFO Rule Change

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 29, 2024, 2:36 PM IST

EPFO Rule Change: केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में बदलाव किया है, इसके तहत अब छह महीने से कम सर्विस पीरियड वाले कर्मचारियों को विड्रॉल बेनिफिट दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

EPFO के सदस्‍यों खुशखबरी
Etv BharatEPFO Rule Change: (ETV Bharat)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा कि उसने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है, जिसमें छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी लाभ की घोषणा की गई है. श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस संशोधन से 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो छह महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ देते हैं.

बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिले. इस संशोधन से हर साल 700,000 से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा, जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ते हैं. इसके अतिरिक्त, सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सदस्यों को निकासी लाभ की गणना करते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने पर विचार किया जाता है

सरकार के अनुसार, इसने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्तिसंगत बनाया है. अनुमान है कि तालिका डी में इस संशोधन से हर साल 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा. श्रम मंत्रालय ने कहा कि निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ था. हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन के लिए अपेक्षित 10 साल की अंशदायी सेवा देने से पहले योजना छोड़ देते हैं. ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी लाभ दिया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 30 लाख से अधिक निकासी लाभ दावों का निपटारा किया गया. अब तक निकासी लाभ की गणना पूरे वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जाती थी जिस पर ईपीएस अंशदान का भुगतान किया गया है. इसलिए, अंशदायी सेवा के छह महीने और उससे अधिक पूरे करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के हकदार होते थे. अधिसूचना में कहा गया है कि परिणामस्वरूप, 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान देने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था.

यह कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था क्योंकि कई सदस्य छह महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना ही योजना छोड़ रहे थे. वित्त वर्ष 2024 के दौरान, छह महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावों को खारिज कर दिया गया. इससे पहले, पूर्ववर्ती टेबल डी के तहत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद छह महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था. इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की राशि कम हो गई. टेबल डी के संशोधन के साथ, निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा. सरकार ने कहा कि इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा कि उसने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है, जिसमें छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी लाभ की घोषणा की गई है. श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इस संशोधन से 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो छह महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ देते हैं.

बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिले. इस संशोधन से हर साल 700,000 से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा, जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ते हैं. इसके अतिरिक्त, सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सदस्यों को निकासी लाभ की गणना करते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने पर विचार किया जाता है

सरकार के अनुसार, इसने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्तिसंगत बनाया है. अनुमान है कि तालिका डी में इस संशोधन से हर साल 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा. श्रम मंत्रालय ने कहा कि निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ था. हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन के लिए अपेक्षित 10 साल की अंशदायी सेवा देने से पहले योजना छोड़ देते हैं. ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी लाभ दिया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 30 लाख से अधिक निकासी लाभ दावों का निपटारा किया गया. अब तक निकासी लाभ की गणना पूरे वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जाती थी जिस पर ईपीएस अंशदान का भुगतान किया गया है. इसलिए, अंशदायी सेवा के छह महीने और उससे अधिक पूरे करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के हकदार होते थे. अधिसूचना में कहा गया है कि परिणामस्वरूप, 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान देने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था.

यह कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था क्योंकि कई सदस्य छह महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना ही योजना छोड़ रहे थे. वित्त वर्ष 2024 के दौरान, छह महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावों को खारिज कर दिया गया. इससे पहले, पूर्ववर्ती टेबल डी के तहत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद छह महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था. इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की राशि कम हो गई. टेबल डी के संशोधन के साथ, निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा. सरकार ने कहा कि इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा.

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