नई दिल्ली: भारत में करोड़ों की तादाद में लोग शराब पीते हैं. आंकड़ों के अनुसार औसतन एक भारतीय नागरिक सालभर में लगभग 4.9 लीटर शराब पीता है. शराब को लेकर भारत में कई कानून हैं. कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकता. इसके अलावा कोई भी कर्मचारी शराब पीकर दफ्तर नहीं जा सकता.
ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वह शराब को लेकर ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, सफर के दौरान शराब साथ ले जाने के लिए क्या नियम हैं और अगर कोई शख्स इन नियम को तोड़ देता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? ऐसे में अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल हैं तो आज हम आपको इनके जवाब बताने जा रहे हैं.
क्या ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं यात्री?
ट्रेन एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है. इसमें सैंकड़ो लोग एक साथ सफर करते हैं. इसलिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई भी नियम बनाए हैं. जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो. वहीं, अगर बात करें शराब से संबंधित नियमों की तो रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं.
इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के तहत कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा करते समय शराब ले जा सकता है, लेकिन यात्री सिर्फ उन्हीं राज्यों में शराब ले जा सकती है, जहां इसकी अनुमति हो. दरअसल, देश के कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है. इन स्टेट्स में गुजरात, नागालैंड, बिहार और लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल है.
ऐसे में यात्री यहां शराब नहीं ले जा सकते हैं. इतना ही नहीं अगर किसी यात्री के पास इन राज्यों में ट्रैवलिंग के दौरान शराब मिलती है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है. यहां तक कि उसे जेल भी हो सकती है.
कितनी शराब ले जा सकता है यात्री?
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री ट्रेन में सफर करते समय अपने साथ सिर्फ दो लीटर शराब ही ले जा सकता है. इतना ही नहीं यात्री जिन 2 लीटर शराब की बोतलों को पैसेंजर अपने साथ ले जा रहे है, उसकी सील पैक होनी चाहिए. नियमों के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन में खुली बोतलें अपने साथ नहीं ले जा सकता.
कितनी हो सकती है सजा?
अगर कोई शख्य तय मात्रा से ज्यादा शराब लेकर ट्रेन में सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे अधिनियम के तहत उसे व्यक्ति पर जुर्मना या जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है या खुले में शराब की बोतल ले जाता हुआ पकड़ा गया, तो उसे 6 महीने की जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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