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'विधानसभा चुनाव लड़ना है, निलंबित की जाए सजा,' कोयला घोटाला मामले में दोषी मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई टली - MADHU KODA COAL SCAM

MADHU KODA COAL SCAM: कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मिली सजा पर रोक की मांग पर वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अब 3 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 13, 2024, 10:39 PM IST

नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई को टाल दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को करने का आदेश दिया है.

दरअसल, हाईकोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था. मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है.

नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई को टाल दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को करने का आदेश दिया है.

दरअसल, हाईकोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था. मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है.

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