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कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया - CM Siddaramaiah

ED books Karnataka CM Siddaramaiah: मैसूर के लोकायुक्त पुलिस थाने में 27 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य को नामजद आरोपी बनाया गया है. ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

ED books Karnataka CM Siddaramaiah in money-laundering case Linked MUDA Land Scam
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 30, 2024, 7:22 PM IST

नई दिल्ली/बेंगलुरु: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सोमवार को सीएम सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की है.

सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस थाने द्वारा 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर में नामजद किया गया है.

पिछले सप्ताह बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश दिया था. विशेष अदालत ने यह आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में भूखंड के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया था.

पीएमएलए की धाराएं लगाई गईं
ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं को लागू किया है. नियमानुसार, ईडी को जांच के दौरान आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने और यहां तक कि उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है.

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को लगत तरीक से 14 भूखंड आवंटित करने का आरोप है.

76 वर्षीय सिद्धारमैया ने पिछले सप्ताह कहा था कि विरोधी दल उन्हें मुडा मामले में साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश के बाद भी वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे.

सीएम की पत्नी ने आवंटित 14 प्लॉट वापस किए

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा को पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट वापस कर दिए हैं. उन्होंने पत्र में लिखा है, "मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे नाम से जारी 14 प्लॉट के दस्तावेजों को रद्द करके प्लॉट वापस करना चाहती हूं. मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को प्लॉट का कब्जा भी वापस कर रही हूं. कृपया इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएं."

यह भी पढ़ें- BJP को मेरा इस्तीफा मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, सीएम सिद्धारमैया ने कहा

नई दिल्ली/बेंगलुरु: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सोमवार को सीएम सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की है.

सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस थाने द्वारा 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर में नामजद किया गया है.

पिछले सप्ताह बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश दिया था. विशेष अदालत ने यह आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में भूखंड के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया था.

पीएमएलए की धाराएं लगाई गईं
ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं को लागू किया है. नियमानुसार, ईडी को जांच के दौरान आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने और यहां तक कि उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है.

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को लगत तरीक से 14 भूखंड आवंटित करने का आरोप है.

76 वर्षीय सिद्धारमैया ने पिछले सप्ताह कहा था कि विरोधी दल उन्हें मुडा मामले में साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश के बाद भी वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे.

सीएम की पत्नी ने आवंटित 14 प्लॉट वापस किए

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा को पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट वापस कर दिए हैं. उन्होंने पत्र में लिखा है, "मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे नाम से जारी 14 प्लॉट के दस्तावेजों को रद्द करके प्लॉट वापस करना चाहती हूं. मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को प्लॉट का कब्जा भी वापस कर रही हूं. कृपया इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएं."

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