ETV Bharat / bharat

केजरीवाल जेल में रहेंगे या रिहा होंगे, दिल्ली हाईकोर्ट का कल आएगा फैसला - Kejriwal bail case

Decision on Arvind Kejriwal release: इस वक्त दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर राजधानी में माहौल गरम है. इस क्रम में यह बात सामने आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को उनकी जमानत पर फैसला सुनाएगी.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 24, 2024, 6:34 PM IST

Updated : Jun 24, 2024, 7:00 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगने के ईडी की याचिका पर 25 जून को फैसला सुनाएगा. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच यह फैसला सुनाएगी. इससे पहले सोमवार को ईडी ने हाईकोर्ट में इस मामले पर लिखित दलीलें दाखिल कर केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग की.

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ED के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ED के पास एक भी सबूत नहीं है. साजिश के तहत फंसाया गया है. जमानत का लॉलीपॉप देकर गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाए गए हैं. हाईकोर्ट ने 21 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला आने तक जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश गलत है. ईडी के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया और फैसला सुना दिया. गोवा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया गया.

साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया गया है. बता दें, सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, याचिका पर 26 जून को होगी सुनवाई

गौरतलब है कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था, तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें. इससे पहले 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.

यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार पर बरसे LG, बोले- शीला सरकार से विरासत में मिले थे 7 WTP, 1 लीटर भी वॉटर ट्रीटमेंट क्षमता नहीं बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगने के ईडी की याचिका पर 25 जून को फैसला सुनाएगा. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच यह फैसला सुनाएगी. इससे पहले सोमवार को ईडी ने हाईकोर्ट में इस मामले पर लिखित दलीलें दाखिल कर केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग की.

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ED के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ED के पास एक भी सबूत नहीं है. साजिश के तहत फंसाया गया है. जमानत का लॉलीपॉप देकर गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाए गए हैं. हाईकोर्ट ने 21 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला आने तक जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश गलत है. ईडी के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया और फैसला सुना दिया. गोवा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया गया.

साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया गया है. बता दें, सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, याचिका पर 26 जून को होगी सुनवाई

गौरतलब है कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था, तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें. इससे पहले 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.

यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार पर बरसे LG, बोले- शीला सरकार से विरासत में मिले थे 7 WTP, 1 लीटर भी वॉटर ट्रीटमेंट क्षमता नहीं बढ़ाई

Last Updated : Jun 24, 2024, 7:00 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.