नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगने के ईडी की याचिका पर 25 जून को फैसला सुनाएगा. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच यह फैसला सुनाएगी. इससे पहले सोमवार को ईडी ने हाईकोर्ट में इस मामले पर लिखित दलीलें दाखिल कर केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग की.
वहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ED के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ED के पास एक भी सबूत नहीं है. साजिश के तहत फंसाया गया है. जमानत का लॉलीपॉप देकर गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाए गए हैं. हाईकोर्ट ने 21 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला आने तक जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश गलत है. ईडी के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया और फैसला सुना दिया. गोवा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया गया.
साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया गया है. बता दें, सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है.
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गौरतलब है कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था, तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें. इससे पहले 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.
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