नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आजसुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आरोपी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अपने खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस अनीश दयाल सुनवाई करेंगे. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को जैकलीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था.
जैकलीन ने सुकेश के साथ रिलेशनशिप के दावे को किया खारिज: जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया ही, साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया. जैकलीन ने कहा कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उसका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है. जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में हैं.
जैकलीन और सुकेश का मामला: बता दें कि 15 नवंबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी. 31 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 17 अगस्त 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था. ईडी अप्रैल 2022 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है.
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, इस मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे. सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था. इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है.
ये भी पढ़ें: जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश चन्द्रशेखर पर लगाया उत्पीड़न और जेल से धमकी देने का आरोप
ये भी पढ़ें: Delhi High Court: जेल से जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही को लिखे सुकेश के पत्रों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज