नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन की मंजूरी मिल गई है.
दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है. बता दें, कोर्ट ने 24 मई को इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिनों का समय और दिया था.
यह भी पढ़ें- संसद सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिन का समय और मिला
ये है पूरा मामलाः दरअसल, 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया.
संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे. पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं. पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था.
यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 1000 पेज की चार्जशीट, छह आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा मामला