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उन्नाव कोर्ट ने पिता की डंडे से मारकर हत्या करने वाले बेटे को सुनाई 10 साल कैद की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव.
जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव. (Photo Credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 3, 2024, 8:28 PM IST

उन्नाव :अदालत नेसफीपुर कोतवाली क्षेत्र ककरौरा गांव के रहने वाले सरोज को पिता की हत्या का दोषी करार दिया. सरोज ने 11 नवंबर 2022 को नशे की हालत में अपने पिता पप्पू को डंडे से बेरहमी से पीटा था. पप्पू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस बाबत पप्पू की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हरीश अवस्थी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने शनिवार को सरोज को 10 साल के कारावास व 40 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई.

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