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ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, सीनेट से विधेयक पारित - BAN ON SOCIAL MEDIA FOR CHILDREN

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोकने के लिए सरकार ने एक विधेयक पारित किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - AP Photo)

By ETV Bharat Tech Team

Published : Nov 29, 2024, 1:45 PM IST

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने गुरुवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है और यह जल्द ही दुनिया का पहला कानून बन जाएगा. यह कानून टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में मदद करेगा और प्रणालीगत विफलताओं के लिए 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (33 मिलियन डॉलर) तक का जुर्माना लगाएगा.

ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने विधेयक को 34 मतों में से 19 मतों से पारित कर दिया. प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को विधेयक को 102 मतों से 13 मतों से भारी बहुमत से मंजूरी दे दी. सदन ने अभी तक सीनेट में विपक्ष द्वारा किए गए संशोधनों का समर्थन नहीं किया है. लेकिन यह एक औपचारिकता है, क्योंकि सरकार पहले ही सहमत हो चुकी है कि यह कानून पारित होंगा.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के पास यह तय करने के लिए एक साल का समय होगा कि वे दंड लागू होने से पहले प्रतिबंध को कैसे लागू कर सकते हैं. Facebook और Instagram के मालिक Meta प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि कानून को 'जल्दबाजी में' बनाया गया है. ऑस्ट्रेलिया में प्लेटफ़ॉर्म के लिए वकालत करने वाले डिजिटल इंडस्ट्री ग्रुप इंक ने कहा कि बच्चों पर कानून के प्रभाव, इसकी तकनीकी नींव और इसके दायरे के बारे में सवाल बने हुए हैं.

DIGI की प्रबंध निदेशक सुनीता बोस ने एक बयान में कहा कि "सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून एक सप्ताह के भीतर जारी और पारित कर दिया गया है और, परिणामस्वरूप, कोई भी विश्वास के साथ यह नहीं बता सकता है कि यह व्यवहार में कैसे काम करेगा. समुदाय और प्लेटफ़ॉर्म इस बात से अनजान हैं कि उनसे वास्तव में क्या अपेक्षित है."

संशोधन गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करते हैं. प्लेटफ़ॉर्म को यूजर्स को पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस सहित सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए बाध्य करने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे सरकारी प्रणाली के माध्यम से डिजिटल पहचान की मांग कर सकते हैं.

जानकारी के अनुसार, सदन में शुक्रवार को संशोधन पारित होने वाले हैं. कानून के आलोचकों को डर है कि सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों को प्रतिबंधित करने से उन यूजर्स की गोपनीयता प्रभावित होगी, जिन्हें यह साबित करना होगा कि वे 16 वर्ष से बड़े हैं.

जबकि प्रमुख पार्टियां प्रतिबंध का समर्थन कर रही हैं, कई बाल कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंतित हैं. अल्पसंख्यक ग्रीन्स पार्टी के सीनेटर डेविड शूब्रिज ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि प्रतिबंध खतरनाक रूप से कई बच्चों को अलग-थलग कर सकता है, जो समर्थन पाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं.

शूब्रिज ने सीनेट को बताया कि "यह नीति कमजोर युवाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगी, विशेष रूप से क्षेत्रीय समुदायों और विशेष रूप से LGBTQI समुदाय को, क्योंकि इससे वे वंचित हो जाएंगे." विपक्षी सीनेटर मारिया कोवासिक ने कहा कि यह विधेयक क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन आवश्यक है.

कोवासिक ने सीनेट को बताया कि "इस कानून का मुख्य उद्देश्य सरल है: यह मांग करता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफ़ॉर्म से कम उम्र के यूजर्स की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए उचित कदम उठाएं." उन्होंने कहा कि "यह एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिसे इन कंपनियों को बहुत पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन बहुत लंबे समय से वे लाभ के लिए इन जिम्मेदारियों से बचती रही हैं."

ऑनलाइन सुरक्षा अभियानकर्ता सोन्या रयान, जिनकी 15 वर्षीय बेटी कार्ली की हत्या एक 50 वर्षीय पीडोफाइल ने की थी. दोषी ने ऑनलाइन किशोरी होने का नाटक किया था. इस विधेयक पर सोन्या ने सीनेट के वोट को 'हमारे बच्चों को ऑनलाइन भयानक नुकसान से बचाने का एक महत्वपूर्ण क्षण' बताया.

उन्होंने एपी को एक ईमेल में बताया कि "मेरी बेटी कार्ली और कई अन्य बच्चों के लिए बहुत देर हो चुकी है, जो बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान गंवाई है, लेकिन हमें उनकी ओर से एक साथ खड़े होना चाहिए और इसे एक साथ स्वीकार करना चाहिए."

वेन होल्ड्सवर्थ, जिनके किशोर बेटे मैक ने ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन घोटाले का शिकार होने के बाद अपनी जान ले ली थी, उसने आयु प्रतिबंध की वकालत की थी और इसके पारित होने पर गर्व महसूस किया था. होल्ड्सवर्थ ने एपी को एक ईमेल में बताया कि "मैं हमेशा से एक गौरवान्वित ऑस्ट्रेलियाई रहा हूं, लेकिन आज के सीनेट के फैसले के बाद, मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा हूं."

आत्महत्या रोकथाम क्षेत्र के लिए नियामक संस्था, सुसाइड प्रिवेंशन ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी निदेशक क्रिस्टोफर स्टोन ने कहा कि यह कानून युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और जुड़ाव की भावना को समर्थन देने में सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा है.

स्टोन ने एक बयान में कहा कि "सरकार इस कानून को जल्दबाजी में पारित करके आंखों पर पट्टी बांधकर आगे बढ़ रही है. युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को साक्ष्य आधारित नीतियों की जरूरत है, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की नहीं."

इन प्लेटफार्मों ने शिकायत की थी कि यह कानून अव्यवहारिक होगा और उन्होंने सीनेट से कम से कम जून 2025 तक मतदान को स्थगित करने का आग्रह किया था, जब आयु आश्वासन प्रौद्योगिकियों के बारे में सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन यह रिपोर्ट देगा कि छोटे बच्चों को किस प्रकार बाहर रखा जा सकता है.

फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा प्लेटफॉर्म्स ने एक बयान में कहा कि "स्वाभाविक रूप से, हम ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा तय किए गए कानूनों का सम्मान करते हैं. हालांकि, हम उस प्रक्रिया के बारे में चिंतित हैं, जिसमें कानून को जल्दबाजी में पारित किया गया, जबकि साक्ष्यों पर ठीक से विचार नहीं किया गया. आयु-उपयुक्त एक्सपीरिएंस और युवा लोगों की आवाज़ सुनिश्चित करने के लिए उद्योग पहले से ही यह कर रहा है."

आलोचकों का तर्क है कि सरकार मई में होने वाले आम चुनाव से पहले माता-पिता को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि वह उनके बच्चों की सुरक्षा कर रही है. सरकार को उम्मीद है कि मतदाता सोशल मीडिया पर बच्चों की लत के बारे में माता-पिता की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए उसे पुरस्कृत करेंगे. कुछ लोगों का तर्क है कि यह कानून रोकथाम के बजाय अधिक नुकसान पहुंचा सकता है.

आलोचनाओं में यह भी शामिल है कि इस विधेयक को संसद द्वारा बिना पर्याप्त जांच के जल्दबाजी में पारित किया गया, यह अप्रभावी है, सभी यूजर्स के लिए गोपनीयता को खतरा पैदा करता है, तथा माता-पिता के अपने बच्चों के लिए निर्णय लेने के अधिकार को कमजोर करता है.

विरोधियों का यह भी तर्क है कि यह प्रतिबंध बच्चों को अलग-थलग कर देगा, उन्हें सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलुओं से वंचित कर देगा, उन्हें डार्क वेब की ओर ले जाएगा, सोशल मीडिया पर नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए बहुत कम उम्र के बच्चों को हतोत्साहित करेगा, और ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्लेटफार्मों के प्रोत्साहन को कम करेगा.

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