वाराणसी: यदि आप उत्तर प्रदेश में स्टार क्लासिफिकेशन के तहत होटल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार होटल बनाने पर बाकायदा 50 फीसदी की छूट देने जा रही है. यह छूट प्रॉपर्टी टैक्स में होगी, जिसे कारोबारी सहजता के साथ हर साल प्राप्त कर सकेंगे. यही नहीं होटल बनाने में भी लगभग 25 फीसदी की सब्सिडी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. इस योजना को सबसे पहले वाराणसी में शुरू किया गया है.
दरअसल, वाराणसी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए होटल इंडस्ट्री में बूम है. जिसके तहत बाकायदा बनारस में बड़े-बड़े होटलों को बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है. उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब होटल बनाने में 50 फीसदी के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है, जिसकी शुरुआत वाराणसी में हुई है.
उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका होगा जब राज्य सरकार यह सब्सिडी देने जा रही है. अब तक केंद्र सरकार स्टार क्लासिफिकेशन के तहत टैक्स लेता था, लेकिन उसमें किसी तरीके की छूट का प्रावधान नहीं था. पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने इसे लागू किया. उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में इसे लागू किया जा रहा है.
इस बारे में पर्यटन उपनिदेशक आर रावत बताते हैं कि, होटल बनाने में पहले से ही 25 फीसदी कि सब्सिडी सरकार दे रही है. होटल यदि महिला या एससी, एसटी के नाम पर बन रहा है तो 5 फीसदी की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है. यानी कि लगभग 30 फीसदी सब्सिडी वाराणसी में होटल बनाने पर दी जा रही है.