बालोद : 1 जुलाई से देश में नया कानून प्रचलन में आ जाएगा. कानून के विषय में हर वर्ग को जानकारी देने जिला प्रशासन ने वृहद कार्यशाला आयोजित की . जिसमें लोक सेवकों के साथ-साथ अलग-अलग वर्ग के लोगों को जागरूक किया जा रहा है. कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि देश में 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन नए कानून केवल दण्ड नहीं बल्कि न्याय आधारित होगा.
सिर्फ दंड नहीं न्याय पर आधारित होंगे तीन नए कानून (ETV Bharat Chhattisgarh) 1 जुलाई से देश में तीन नए कानून :आपको बता दें कि जिला पंचायत सभाकक्ष में 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन महत्वपूर्ण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एंव भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी दी गई.जिसमें जिले के जन प्रतिनिधियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं और व्यापारियों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया.
पीड़ित के प्रति समान भाव रखने वाला कानून :कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने तीनों नए कानूनों के प्रावधानों संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पहले के कानून केवल आरोपी को केंद्र में रखकर बनाया गया था. लेकिन वर्तमान कानून आरोपी और पीड़ित दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
'' नए कानून आरोपी एंव पीड़ित के प्रति समान भाव रखता है.सभी वर्गों के लोगों को तीनों नए कानूनों के संबंध में समुचित जानकारी रखना आवश्यक है.जिला प्रशासन ने जिलेवासियों को इन तीनों नए कानूनों के संबंध में जानकारी देने के लिए समुचित व्यवस्था की है.'' इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, कलेक्टर
बालोद जिले के अलग-अलग वर्ग के लोगों को कार्यशाला और दूसरे माध्यमों से नए कानून की जानकारी दी जा रही है. कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने इसके प्रचार-प्रसार के संबंध में पुलिस प्रशासन के किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की है.