ग्वालियर।दुष्कर्म के मामले में ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय में राकेश लोधी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई हुई. मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश की रहने वाली एएनएम ने बांदा जिले की विसेण्डा थाने में दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत अप्रैल 2023 में मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें उसने बताया था कि ग्वालियर के चार शहर का नाका इलाके में रहने वाले राकेश लोधी ने उसके साथ नवंबर 2022 में दुष्कर्म किया था. उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील फोटो खींचे और बाद में उससे 3 लाख रुपए की मांग की.
यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है आरोपी को
महिला ने शिकायत में कहा कि रुपये नहीं मिलने पर वह उसकी सोने की अंगूठी और चैन ले गया. घटनास्थल हजीरा थाना क्षेत्र का था. इसलिए मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विसेण्डा थाने में जीरो पर कायम होने के बाद उसे केस डायरी के साथ ग्वालियर हजीरा थाने भेजा जाना था. लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. बाद में विसेण्डा पुलिस ने आरोपी राकेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया और उसे उत्तर प्रदेश की जेल में भेज दिया. जहां डेढ़ महीने जेल में रहने के बाद राकेश को जमानत पर छोड़ा गया.
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