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4 महीने की गर्भवती को जेठ ने पेट्रोल डालकर जलाया था जिंदा, अस्पताल में तोड़ा दम - mp vidisha update

Vidisha pregnant women burnt alive : पुलिस के मुताबिक महिला ने जेठ से संबंध होने की बात का खुलासा किया था, जिससे पूर्व में उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी. इसी विवाद के चलते आरोपी जेठ ने उसे जिंदा जला दिया.

Vidisha pregnant women burnt alive
4 महीने की गर्भवती को जिंदा जलाने का मामला

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 11, 2024, 6:47 AM IST

4 महीने की गर्भवती को जिंदा जलाने का मामला

विदिशा.8 मार्च को विश्व महिला दिवस के दिन सिरोंज के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक भयानक वारदात को अंजाम दिया गया. ग्राम गरेंठा में पूजा केवट नाम की गर्भवती महिला को उसके जेठ ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था. घटना के बाद महिला की स्थिति गंभीर होने पर उसे शासकीय अस्पताल सिरोंज से भोपाल रैफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हौ गई है.

सास ने अपने ही बेटे की कराई रिपोर्ट

महिला की सास कला बाई केवट की रिपोर्ट पर पुलिस ने पहले धारा 307 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. वहीं पूजा की मौत के बाद उसके जेठ पर हत्या व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक महिला ने जेठ से संबंध होने की बात का खुलासा किया था, जिससे पूर्व में उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी. इसी विवाद के चलते आरोपी जेठ ने उसे जिंदा जला दिया.

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है

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आरोपी को पकड़ने वालों को मिलेगा इनाम

गर्भवती महिला की हत्या के आरोपी को खोजने के लिए एसडीओपी सिरोंज ने आरोपी राजा उर्फ लल्लू केवट की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें बनाईं. इस दौरान कई जगह दबिश दी गई और आरोपी पर इनाम भी घोषित किया गया. इसके बाद सूचना मिली कि आरोपी राजा उर्फ लल्लू केवट भी आग लगते समय झुलस गया था, जो ग्राम गरेंठा में अस्पताल के पास देखा गया है. उसे ग्राम चौकीदार इरफान खान और बुद्धा केवट ने पकड़कर पुलिस को सूचना दी. ग्राम चौकीदार की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम व ग्राम चौकीदार को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है.

दीपनाखेड़ा थाना प्रभारी अनूप प्रताप सिंह ने कहा - इस मामले में महिला के जेठ आरोपी राजा उर्फ लल्लू केवट के गिरफ्तार किया गया है, पूर्व में धारा 307 के तहत मामला पंजिबद्ध किया गया था, जिसमें अब धारा 302 बढ़ाई जा रही है.

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