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फौजी ने चंडीगढ़ पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का लगाया आरोप, हाई कोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

Third-Degree Torture To Fauji In Chandigarh: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फौजी की थर्ड डिग्री टॉर्चर करने की याचिका पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने थर्ड डिग्री टॉर्चर का वीडियो सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Punjab Haryana High Court
Punjab Haryana High Court

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 8, 2024, 12:37 PM IST

चंडीगढ़: फौजी को थर्ड डिग्री टॉर्चर देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई की. हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए थर्ड डिग्री टॉर्चर का वीडियो सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल फौजी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फौजी के मुताबिक उसकी पत्नी के इशारे पर उसे नंगा कर पीटा गया.

भारतीय सेना में तैनात जवान ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उसकी पत्नी चंडीगढ़ पुलिस में सीनियर कांस्टेबल के पद पर तैनात है. फौजी का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है. जिसके चलते उसकी पत्नी सीनियर कांस्टेबल के इशारे पर फौजी को थाने ले जाया गया. जहां चंडीगढ़ पुलिस ने उसकी नंगा कर बेरहमी से पिटाई की गई. फौजी ने बताया कि उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का वीडियो भी बनाया गया है. जिसे हाई कोर्ट ने संरक्षित करने का आदेश दिया है.

फौजी ने याचिका में कहा है कि 12 नवंबर 2023 को चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 11 थाने में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया. उसे धमकी भी दी गई कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसकी वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा. फौजी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा थर्ड डिग्री टॉर्चर के वीडियो को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. पीड़ित ने हाई कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में जांच अधिकारी डीएसपी स्तर से नीचे का ना हो.

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