भरतपुर. जिले के रूपवास थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले एक आरोपी ने घर में घुसकर एक 8 वर्षीय दिव्यांग के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि रूपवास थाने में 22 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि महिला अपने घर पर 8 साल की दिव्यांग नाबालिग बेटी और दो छोटे बेटों को छोड़कर खेत पर काम करने गई थी. तभी आरोपी गोपाल (26) घर में घुस आया और नाबालिग को उठाकर कमरे में ले गया. छोटा बेटा खेत पर पहुंचा और घटना के बारे में अपनी मां को बताया. इसके बाद पीड़िता की मां दौड़कर घर पहुंची. नाबालिग दिव्यांग बदहवास हालत में जमीन पर पड़ी मिली. आरोपी ने धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और आरोपी मौके से भाग निकला.