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नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 62 हजार का जुर्माना भी लगाया

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही 62 हजार का जुर्माना भी लगाया.

Rape Accused Sentenced Of 20 Years
नाबालिग को अगवा कर रेप करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा (Photo ETV Bharat Ajmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 7, 2024, 8:02 PM IST

अजमेर:अजमेर के पॉक्सो एक्ट प्रकरण की कोर्ट संख्या दो ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 62 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 18 दिसंबर 2022 को गेगल थाने में नाबालिग के पिता ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गांव का ही एक युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खोड़ा गणेश बाइक पर बैठकर ले गया. यहां से युवक उसे जयपुर ले गया. वहां 15 दिन तक उसने नाबालिग को अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस बीच आरोपी को उसके खिलाफ गेगल थाने में मुकदमा दर्ज होने की भनक लगी.

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इस पर वह नाबालिग लड़की को किशनगढ़ छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया. साथ ही डीएनए जांच भी करवाई. इसके बाद पीड़िता के कोर्ट में बयान भी करवाए. गेगल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक शेखावत ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 62 हजार रुपए से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 36 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए.

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