अजमेर:अजमेर के पॉक्सो एक्ट प्रकरण की कोर्ट संख्या दो ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 62 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 18 दिसंबर 2022 को गेगल थाने में नाबालिग के पिता ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गांव का ही एक युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खोड़ा गणेश बाइक पर बैठकर ले गया. यहां से युवक उसे जयपुर ले गया. वहां 15 दिन तक उसने नाबालिग को अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस बीच आरोपी को उसके खिलाफ गेगल थाने में मुकदमा दर्ज होने की भनक लगी.
पढ़ें: बड़ा फैसला : दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा, 8 साल की बच्ची के किए थे 10 टुकड़े
इस पर वह नाबालिग लड़की को किशनगढ़ छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया. साथ ही डीएनए जांच भी करवाई. इसके बाद पीड़िता के कोर्ट में बयान भी करवाए. गेगल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक शेखावत ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 62 हजार रुपए से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 36 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए.