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अयोध्या नगर निगम में शामिल 41 गांवों के भवनों पर लगेगा टैक्स, जानिए कब करना होगा भुगतान - Ayodhya Municipal Corporation - AYODHYA MUNICIPAL CORPORATION

अयोध्या नगर निगम में शामिल होने वाले 41 गांवों में भी नए साल (Ayodhya Municipal Corporation) से टैक्स लगेगा. इन गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का पांच साल का समय पूरा हो रहा है.

अयोध्या नगर निगम
अयोध्या नगर निगम (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 8, 2024, 2:03 PM IST

अयोध्या : नगर निगम के विस्तार में शामिल होने वाले 41 गांवों में भी नए वर्ष से टैक्स लगेगा. लगभग 1 लाख से अधिक आबादी के इन गांवों को नगर निगम में शामिल हुए पांच साल पूरा हो रहा है. जिसमें लगभग 19372 आवासीय भवन और 1875 व्यावसायिक भवनों को चिन्हित कर लिया गया है. जिसमे व्यावसायिक भवनों का टैक्स करीब 2 वर्ष से लिया जा रहा है और अब आवासीय भवनों के गृहकर और जलकर वसूला जाएगा.

2017 में योगी सरकार के आने के बाद नगर निगम अयोध्या और नगर निगम फैजाबाद को संबद्ध कर नगर निगम अयोध्या बनाया गया था और 2020 में अयोध्या से सटे सभी 41 गांवों को शामिल कर क्षेत्र का विस्तार भी किया गया था. नए परिसीमन के तहत 2022 के नगर निगम के चुनाव में इन विस्तारित क्षेत्रों के 41 गांवों को भी 60 वार्डों में शामिल कर चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं.

नए परिसीमन के नियम अनुसार, नगर निगम में शामिल गांवों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब इन गांवों में बने आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का कर अयोध्या नगर निगम द्वारा लिया जाएगा. गांव क्षेत्र में बने इन भवनों को उनके टैक्स की जानकारी देने के लिए नगर निगम मार्च 2025 में नोटिस जारी कर सूचना देगा, वहीं नगर निगम के द्वारा जारी होने के बाद नोटिस पर दावे और आपत्तियां जारी करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा. आपत्तियां प्राप्त होने के बाद नगर निगम की ओर से स्थलीय निरीक्षण कराकर फाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसके बाद कर निर्धारण किया जाएगा.

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेन्द्र कुमार के मुताबिक, विस्तारित क्षेत्रों के सभी 41 गांवों के आवासीय भवनों से भी अप्रैल 2025 से जलकर और गृहकर की वसूली शुरू की जाएगी. वहीं, नगर निगम अयोध्या की ओर से गृहकर और जलकर जमा करने के लिए छूट की सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि यह सुविधा आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के कर दाताओं को प्रदान की जा रही है. इसलिए सभी करदाताओं से अपील है कि वे अपने करों का भुगतान 31 अगस्त तक करके छूट का लाभ ले सकते हैं.

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