जयपुर. प्रदेश के शहरों में पुरानी आबादी की भूमि का पट्टा अब तक ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलता था, जिसमें 8 गुणा वृद्धि करते हुए ₹200 प्रति वर्ग मीटर शुल्क तय किया गया है. वहीं नगरीय निकायों के अधिकारों में भी कटौती की गई है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विशेष छूट देते हुए पुरानी आबादी की भूमि का पट्टा 501 रुपए में दिया जा रहा था. लेकिन अब प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ये छूट खत्म कर दी है और स्वायत्त शासन विभाग ने नए शुल्क की अधिसूचना जारी कर दी है.
जिसके तहत प्रदेश के शहरों में पुरानी आबादी की भूमि का पट्टा लेना अब महंगा हो गया है. यानी नई अधिसूचना के अनुसार यदि अब किसी व्यक्ति को 69ए के तहत 100 वर्ग मीटर भूखंड का पट्टा लेना है तो उसे 2500 रुपए की जगह अब 20 हजार रुपए देने होंगे और ये शुल्क भी आवेदन के साथ ही आवेदक को नगरीय निकाय में जमा करना होगा. यानी वर्तमान सरकार के इस आदेश के बाद अब लोगों को अपनी जमीन के पट्टे के लिए 8 गुना ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी.