जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित राजू ठेहट हत्याकांड के एक नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने कहा अपीलार्थी नाबालिग को तत्काल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए और बोर्ड जमानत आदेश जारी करे.
अपील में अधिवक्ता अभिसार भानू सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में अपीलार्थी से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. उस पर आरोप है कि वह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को मोबाइल, वाहन और हथियार उपलब्ध कराने से जुड़ा था, जबकि इस बात के कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नहीं है. वहीं, केवल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी को हत्याकांड में लिप्त नहीं माना जा सकता.