जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स को 62 साल तक काम करते रहने देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में आयुर्वेद विभाग के संबंधित अफसरों के खिलाफ आगामी सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. वहीं, मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर 15 जुलाई को सुनवाई तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार व आयुर्वेद विभाग के अफसरों की एसएलपी पर दिए हैं.
एसएलपी में हाईकोर्ट की खंडपीठ के गत 28 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें खंडपीठ ने आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी एलोपैथी डॉक्टर्स के समान 62 साल तक की उम्र तक कार्य करते रहने का निर्देश दिया था. इसके अलावा खंडपीठ के आदेश की पालना नहीं करने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ 20 अप्रैल को लिए गए अवमानना के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व शपथ पत्र के जरिए स्पष्टीकरण देने वाले को भी चुनौती दी है.