जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने परिवादी उपभोक्ता को उसके हाउसिंग लोन पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मिलने वाली 2.67 लाख की सब्सिडी नहीं देने को सेवा दोष करार दिया है. वहीं विपक्षी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस व ब्रांच मैनेजर सुखेन्द्र आचार्य व अन्य को निर्देश दिया है कि वे परिवादी के हाउसिंग लोन में से सब्सिडी की राशि 2.67 लाख रुपए कम करे. वहीं विपक्षी के इस सेवा दोष के लिए उस पर 1.10 लाख रुपए हर्जाना भी लगाया है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश पूजा डाबला के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि परिवादिया ने 2019 में फ्लैट खरीदने के लिए विपक्षी फाइनेंस कंपनी से 18.93 लाख रुपए का हाउसिंग लोन 8.43 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लिया था. विपक्षी ने उसे बताया कि हाउसिंग लोन पर उसे सब्सिडी की राशि 2.67 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी सब्सिडी की राशि उसके खाते में जमा नहीं कराई.