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SC ने दोबारा परीक्षा करने से किया इनकार तो बोले शिक्षक और अभ्यर्थी- 'कम से कम NTA के दोषी अधिकारियों को सजा मिले' - NEET Paper Leak Case

NEET UG SUPREME COURT : नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सर्वोच्च फैसला सुना दिया है. अदालत ने माना है कि अब दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का शिक्षकों और अभ्यर्थियों ने स्वागत किया लेकिन यह भी मांग की है कि कोर्ट दोषी NTA अधिकारियों को सजा जरूर दे. पढ़ें पूरी खबर-

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सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 23, 2024, 6:23 PM IST

Updated : Jul 23, 2024, 9:29 PM IST

पटना : नीट पेपर लीक मामले में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं है. ऐसे में अब नीट की परीक्षा यूजी 2024 के लिए दोबारा आयोजित नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला : ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोबारा परीक्षा लिए जाने से इनकार करने से शिक्षकों और अभ्यर्थियों में थोड़ी मायूसी देखने को मिल रही है. नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक आशुतोष झा ने बताया कि सर्वोच्च अदालत का जो भी फैसला है वह मानना ही होगा. लेकिन अदालत दोषी NTA अधिकारियों पर कार्रवाई भी करे.

''सर्वोच्च अदालत से यही गुहार लगाएंगे की पेपर लीक को वह भी मान रहे हैं तो जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो. इस मामले में एनटीए के अधिकारियों की जांच हो कि उनकी क्या भूमिका है और उन पर कार्रवाई हो? इसके अलावा कोर्ट यह भी सुनिश्चित करवाएं की एनटीए का सिस्टम इस प्रकार मजबूत बने की दोबारा मेडिकल की परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक न हो पाए.''- आशुतोष झा, शिक्षक

'सिस्टम मजबूत बने' : नीट परीक्षा में 650 अंक लाने वाले प्रवीण कुमार ने बताया कि ''जो भी फैसला कोर्ट का आया है अच्छा है. इतने अच्छे अंक लाने के बावजूद रैंक काफी पीछे चला गया है लेकिन स्टेट लेवल पर सरकारी कॉलेज उन्हें मिल जाएगा. पटना में पेपर लीक की बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है. ऐसे में वह यही गुहार लगाएंगे की कोर्ट इस मामले की गंभीरता से जांच कारण और पेपर लीक के जो भी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो. यदि पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो इस प्रकार हाई कट ऑफ नहीं जाता.''

छात्रों की उलझन हुई समाप्त: नीट परीक्षा में 646 अंक लाने वाले मोहम्मद फैयाज ने कहा कि कोर्ट का जो भी निर्णय है सही है, क्योंकि निर्णय में देरी होने से वह सभी चिंतित थे. भविष्य को लेकर के परेशान थे और यह तय नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या करेंगे. वह लोग अभी भी परीक्षा के बावजूद सब कुछ छोड़कर पढ़ाई में लगे हुए थे कि कहीं दोबारा परीक्षा ना हो जाए, लेकिन अब वह काउंसलिंग के प्रक्रिया में लगेंगे. वह यही चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे कि एनटीए का सिस्टम मजबूत बने और आगे की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं ना हो.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पेपर लीक होने के पर्याप्त सबूत नहीं पाए जाने पर परीक्षा को रद्द करने की मांग को सही नहीं ठहराया. बता दें कि कल ही सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह सही है कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं है.

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Last Updated : Jul 23, 2024, 9:29 PM IST

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