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1984 के सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर के खिलाफ अब 9 दिसंबर को दर्ज होंगे गवाहों के बयान

-वकील ने कहा, गवाह बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं. -9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश.

जगदीश टाइटलर
जगदीश टाइटलर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 2, 2024, 9:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो सके. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने दोनों गवाहों के बयान 9 दिसंबर को दर्ज करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी जगदीश टाइटलर पेश हुए. साथ ही दो गवाह धरम चंद और रवि शर्मा पेश हुए. सीबीआई की ओर से पेश वकील अमित जिंदल ने कहा कि दोनों गवाह आज बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं. उसके बाद कोर्ट ने धरम चंद और रवि शर्मा के अलावा दो और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

इससे पहले 12 नवंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया था. जगदीश टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था. वहीं तीन अक्टूबर के मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था. लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे.

ईडी को नोटिस जारी:

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया की अपने खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने की ईडी ने अनुमति नहीं ली थी. उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर गलती की.

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