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Delhi : दिल्ली के 3220 नए वकीलों को मिलेगा 10-10 लाख का टर्म इंश्योरेंस, मगर शर्त ये है !

-वेलफेयर स्कीम के तहत अब 30,000 से ज्यादा वकीलों को मिलेगा फ़ायदा - बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृतऔर दिल्ली का मतदाता होना ज़रूरी

दिल्ली सरकार का वकीलों को तोहफा
दिल्ली सरकार का वकीलों को तोहफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

Updated : 18 minutes ago

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 3220 नए वकीलों को 5 लाख रुपये के फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस व 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस देने का फैसला किया है. इस निर्णय को सीएम आतिशी से मंजूरी मिल गई है. दिल्ली सरकार अपने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत वर्तमान में 27,000 से ज्यादा वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है. अब ये संख्या बढ़कर लगभग 30 हजार हो जाएगी.

इस निर्णय पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि, सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और करती रहेगी. उन्होंने कहा कि भारत के वकीलों का प्रोफेशन सबने महत्वपूर्ण, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाते है. चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. उन्होंने साझा किया कि चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अबतक लगभग 27,000 से ज्यादा वकील एनरोल हुए और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 30 हजार हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि साल 2019 में दिल्ली सरकार ने वकीलों की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की, और सालाना इसमें 50 करोड़ रुपये का फण्ड देती है. इसके तहत एनरोल सभी वकीलों को 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है. जब इस स्कीम की शुरुआत हुई उसके तुरंत बाद कोरोना के दौरान ये स्कीम हमारे वकील साथियों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ था और हजारों वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया.

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक सरकार के रूप में हम वकीलों के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारी निभाते आये है और आते रहेंगे. हम हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे. बता दें कि, इस स्कीम के तहत एनरोल वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है. साथ ही ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत वकीलों उनके जीवनसाथी और 25 वर्ष तक के दो आश्रित बच्चों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता में वकील बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए और दिल्ली के मतदाता होने चाहिए.

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ये भी पढ़ें: दिल्ली: अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को मिला मालिकाना हक, DDA के तहत विशेष शिविर आयोजित

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 3220 नए वकीलों को 5 लाख रुपये के फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस व 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस देने का फैसला किया है. इस निर्णय को सीएम आतिशी से मंजूरी मिल गई है. दिल्ली सरकार अपने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत वर्तमान में 27,000 से ज्यादा वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है. अब ये संख्या बढ़कर लगभग 30 हजार हो जाएगी.

इस निर्णय पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि, सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और करती रहेगी. उन्होंने कहा कि भारत के वकीलों का प्रोफेशन सबने महत्वपूर्ण, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाते है. चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. उन्होंने साझा किया कि चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अबतक लगभग 27,000 से ज्यादा वकील एनरोल हुए और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 30 हजार हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि साल 2019 में दिल्ली सरकार ने वकीलों की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की, और सालाना इसमें 50 करोड़ रुपये का फण्ड देती है. इसके तहत एनरोल सभी वकीलों को 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है. जब इस स्कीम की शुरुआत हुई उसके तुरंत बाद कोरोना के दौरान ये स्कीम हमारे वकील साथियों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ था और हजारों वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया.

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक सरकार के रूप में हम वकीलों के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारी निभाते आये है और आते रहेंगे. हम हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे. बता दें कि, इस स्कीम के तहत एनरोल वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है. साथ ही ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत वकीलों उनके जीवनसाथी और 25 वर्ष तक के दो आश्रित बच्चों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता में वकील बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए और दिल्ली के मतदाता होने चाहिए.

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