श्रीगंगानगर :14साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि 19 अक्टूबर 2021 को एक व्यक्ति ने अपनी 14 साल की पुत्री के साथ लालगढ़ थाना में आकर एक रिपोर्ट दी थी. इस रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक डरा धमकाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने उसे धमकाया कि यदि यह बात अपने घर पर बताई तो वह उसको और उसके परिवार को जान से मार देगा. उसकी पुत्री पहले कई दिन सहमी रही फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटा कर परिजनों को सारी बात बताई. पुलिस ने पिता की रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो व अन्य संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. इसकी जांच सब इंस्पेक्टर जयवीर को सौंपी गई.