सासाराम:बिहार के रोहतास में 31 साल पुराने मामले में कोर्ट का अहम फैसला आया है. रोहतास व्यवहार न्यायालय ने एक किशोरी की हत्या से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है. जिन लोगों की सजा मिली है, उनमें मृतक की मां और मौसा शामिल है.
31 साल हुआ था मर्डर: दरअसल, 6 अप्रैल 1993 अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र में एक किशोरी को पहले अगवा किया और फिर बधार में ले जाकर उसे गोली मार दी गई. इस हत्याकांड की प्राथमिकी पूर्व देहरी डालमियानगर थाना कांड संख्या 136/ 1993 में दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिक्की के अनुसार घटना 6 अप्रैल 1993 को अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के जदवा बधार में हुई थी. वहीं, अनुसंधान के क्रम में पूछताछ में पुलिस को पता चला कि नाजायज संबंध की जानकारी होने पर बेटी को मां ने ही अन्य के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी. कत्ल के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए जादवा बधार स्थित गेहूं के खेत में शव को गड़वा दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था.