मुजफ्फरनगर : जिले के थाना कोतवाली में एक विवाहित युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया था. विरोध करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने आरोपी जावेद को दोषी करार दिया. 20 वर्ष की सजा सुनाने हुए 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे. वहीं, दूसरी ओर शामली के कसरेवा बिजली घर पर पुलिस पर हमले के मामले में एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर एक के विशेष जज रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया.
शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़िता की ओर से बताया गया था कि जावेद पुत्र रियासत ने उससे शादी का वादा किया था. झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. 22 मई 2022 को आरोपी जावेद उसके घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी दी थी और इसमें उसके परिवार वाले भी आ गए थे, जिसके बाद सबको देखकर आरोपी फरार हो गया था.
पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट में हुई. कोर्ट ने आरोपी जावेद को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, 34 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, उसमें से तीस हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.