लखनऊ: उत्तर प्रदेश में करीब आठ लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने मकर संक्रांति को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है. 14 जनवरी को यह अवकाश होगा. अवकाश घोषित होने के बावजूद कर्मचारियों का इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा. हजरत अली जयंती का अवकाश इसी दिन पहले से ही घोषित है. मकर संक्रांति अगर 15 जनवरी को होती तो राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता था. 14 जनवरी को खिचड़ी का पर्व होने की वजह से राज्य कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा.
केंद्रीय कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, उनको एक अतिरिक्त अवकाश जरूर मिल जाएगा. उनके लिए हजरत अली जयंती का अवकाश घोषित नहीं है. अनुभाग, प्रदेश शासन उत्तर की द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर-2 (ii) में वर्ष 2025 के लिए निर्बन्धित अवकाश की सूची के कमांक 3 पर मकर संकान्ति के पर्व पर दिनांक 14 जनवरी, 2025 (मंगलवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है. निर्बंधित अवकाश से मतलब यह है कि जो इसे लेना चाहे वह ले सकता है मगर सभी के लिए अवकाश नहीं होगा. साल में केवल दो निर्बंधित अवकाश मिलते हैं.
उत्तर प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव मोहम्मद जुहेर ने बताया कि विचारोपरान्त मकर संकान्ति के पावन पर्व पर दिनांक 14 जनवरी, 2025 (मंगलवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है. दूसरी और कर्मचारियों को इस अवकाश से कोई लाभ नहीं होने जा रहा. हजरत अली जयंती 14 जनवरी को ही मनाई जा रही है. जिसके लिए राजपत्रित अवकाश पहले से ही घोषित है.
इसलिए सरकार की छुट्टी घोषित होने से पहले ही सभी कर्मचारियों को छुट्टी मिल रही थी. जिसके चलते खिचड़ी के पर्व पर कोई अतिरिक्त छुट्टी नहीं होगी. दूसरी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी यह पत्र जारी किया गया है. राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी यह आदेश लागू होगा. इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा.
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