जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने आकस्मिक जांच में संसाधनों की कमियां पाए जाने पर मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की सीट कम करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश इंडियन मिशन ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसायटी कोटा और सुधा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के डीन ने अपील के निर्णय के दौरान सौ सीटों पर प्रवेश के साथ कॉलेज की स्थापना को स्वीकार किया था. ऐसे में याचिकाकर्ता एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा हुआ है.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया था. इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद 24 मार्च, 2023 को पत्र जारी कर याचिकाकर्ता को तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए 150 सीटों की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति जारी कर दी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता और मान्यता के लिए आवेदन किया. आरयूएचएस ने भी 9 अप्रैल, 2023 को उसे अनुमति दे दी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज स्थापना के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के समक्ष अनुमति के लिए आवेदन किया.