जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को नियुक्ति के बाद में भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने को गंभीरता से लिया है. अदालत ने कहा ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जिनमें नियुक्ति के बाद गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं. वहीं, मामले में सरकारी वकील भी अदालत को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में कॉलेज शिक्षा आयुक्त 27 सितंबर तक शपथ पत्र दायर कर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश नमिता गोयल की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता बयाना के कॉलेज में कई सालों से गेस्ट फैकल्टी पर टीचर का कार्य कर रही है. इसके बाद 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में उसे नियुक्ति नहीं दी गई तो यह मामला हाईकोर्ट आया. अगस्त 2023 में अदालत ने विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति में वरीयता दे. याचिका में कहा गया कि सत्र 2023-24 में भर्ती नहीं ली गई.