जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर पदोन्नति के मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठता सूची जारी करने में लैंगिक आधार पर भेदभाव करने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि महिला शिक्षकों को सिर्फ इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में कन्या विद्यालयों की संख्या कम है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 की द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध की गई पदोन्नति में न सिर्फ याचिकाकर्ताओं को शामिल करें, बल्कि वर्ष 1998 तक नियुक्ति अन्य महिला शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाए. अदालत ने इसके लिए तीन माह का समय दिया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मंजू बाला चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
यह कहा अदालत नेः अदालत ने कहा कि एक ओर राज्य सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और दूसरी ओर लड़कों के स्कूल अधिक होने के आधार पर उन्हें पदोन्नति से वंचित कर रही है, जबकि भारतीय संविधान के तहत किसी से लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है. याचिका में अधिवक्ता एचआर कुमावत ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 की द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सूची बनाई. इसमें वर्ष 1998 तक नियुक्त हुए तृतीय श्रेणी पुरुष शिक्षकों को शामिल किया गया, जबकि वर्ष 1986 तक नियुक्त हुई तृतीय श्रेणी महिला शिक्षकों को ही स्थान दिया गया.