जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती के आवेदन पत्र में मिस मैच से जुडे़ मामले में याचिकाकर्ता पीटीआई के बर्खास्तगी नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश महिमा कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें चयन का आधार लिखित परीक्षा थी. याचिकाकर्ताओं ने भर्ती का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा था, लेकिन आवेदन पत्र में ई मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से एनरोलमेंट नंबर भर दिया. वहीं, कई आवेदन पत्रों में रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया. भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या 18 के तहत ऑनलाइन के समय आवेदन पत्र में गलती रहने पर उसे दस्तावेज सत्यापन के समय सुधारने की छूट दी गई थी.