जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कर चोरी के मामले में आरोपी गौतम गर्ग को मिली जमानत को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह तीस दिन में निचली अदालत में सरेंडर करे. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से दायर जमानत रद्द करने के लिए पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
7.48 करोड़ की कर चोरीःयाचिका में जीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता किंशुक जैन ने अदालत को बताया कि आरोपी गौतम गर्ग ने करीब 7.48 करोड रुपए की कर चोरी की थी. जीएसटी एक्ट की धारा 70 के तहत दर्ज बयानों में आरोपी ने माना कि उसने अपने अंकल से मिलकर फर्जी फर्मो को सप्लाई दिखाकर कर चोरी की है. इसके अलावा विभाग को उसके घर से चार लाख रुपए की नकदी भी मिली थी. इसके अलावा उसके मोबाइल में सोशल मीडिया के बने ग्रुप में भी कर चोरी की बातें सामने आई हैं.