जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाईकर्मी भर्ती-2024 में समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने, उन पर प्रति हस्ताक्षर नहीं होने और ऑनलाइन अपलोड होने में परेशानी होने सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से 6 दिसंबर तक पूछा है कि अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी क्यों नहीं किए गए. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पूजा, सुमन व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
याचिकाओं में अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अभिनव शर्मा सहित अन्य ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2024 को सफाई कर्मियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और 27 सितंबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त में बदलाव कर दिया. नई शर्त के अनुसार भर्ती में नगर निकाय के सक्षम अधिकारी के जारी किए अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया, जबकि पूर्व के भर्ती नियमों व भर्ती विज्ञापन में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अलग नियम थे.