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राजस्थान में अब लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन पर मिलेगी कठोर सजा, कैबिनेट में धर्मांतरण कानून का प्रस्ताव मंजूर - LAWS ON FORCED CONVERSION RAJASTHAN

राजस्थान मंत्रिमंडल ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून को मंजूरी दी है.

कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दी
कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दी (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 30, 2024, 9:37 PM IST

जयपुर : राजस्थान में अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान होगा. राजस्थान कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जो आगामी विधानसभा सत्र में बिल के रूप में पेश किया जाएगा. इस बैठक में 9 नई नीतियों को भी स्वीकृति दी गई. इसके अतिरिक्त एसटी-एससी वर्ग के लिए जमीन के कन्वर्जन को सरल बनाने, 7वें वित्त आयोग के गठन और भरतपुर तथा बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए. हालांकि, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस बैठक से अनुपस्थित रहे.

विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट की पहली बैठक हुई. बैठक में राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन विसंगतियों को दूर करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, और द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय किए.

कैबिनेट में धर्मांतरण कानून का प्रस्ताव मंजूर (ETV Bharat Jaipur)

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विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन या कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए "द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024" विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था, इसलिए मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था धर्म परिवर्तन के लिए किसी पर दबाव नहीं बना सकेगी. यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करेगा, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य कर सकेगा. यह अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे.

9 नई नीतियां मंजूर :डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन नीतियों को मंजूरी दी गई है

  1. राजस्थान एमएसएमई नीति 2024: छोटे उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी.
  2. राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति: उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए प्रेरित करेगी.
  3. एक जिला-एक उत्पाद नीति: विशिष्ट उत्पाद और शिल्प को बढ़ावा मिलेगा.
  4. राजस्थान एवीजीसी नीति 2024: एनीमेशन और गेमिंग क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन.
  5. राजस्थान पर्यटन नीति 2024: नई संभावनाओं को बढ़ावा.
  6. राजस्थान खनिज नीति 2024: रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि.
  7. राजस्थान एमसेंड नीति 2024: बजरी के सस्ते विकल्पों को प्रोत्साहन.
  8. राजस्थान प्रोत्साहन नीति: हस्तशिल्प और कारीगरों को समर्थन.
  9. एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति: अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य.

इसके अलावा पीएचईडी में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुभव की शर्त को हटाया जाएगा और आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती अब आरपीएससी द्वारा कराई जाएगी. आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल के पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार भी अब भर्ती में शामिल हो सकेंगे.

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि लैंड कन्वर्जन रूल्स में संशोधन करते हुए एससी-एसटी वर्ग के काश्तकारों को राहत दी गई है, जिनके लिए कृषि भूमि के कन्वर्जन शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है. साथ ही, जैसलमेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर लेटरल सड़क के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. किशनगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने के लिए निशुल्क जमीन आवंटित की गई है. साथ ही, मेट्रो रेल के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापित की जाएगी, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव का कार्य करेगी.

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