मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

रील्स बनाने का रखते हैं शौक तो जेल जाने के लिए रहें तैयार, रेलवे ने कस ली है कमर - Railways Impose Fine Making Reels

यदि आप भी रेलवे पटरियों और चलती ट्रेन में रील्स बनाते हैं तो ये शौक छोड़ दीजिए. रेलवे ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है. पकड़े जाने पर अब जुर्माने के साथ जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है.

RAILWAYS IMPOSE FINE MAKING REELS
अब लगेगा 3 हजार जुर्माना और 6 माह की जेल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 7, 2024, 9:51 PM IST

Making Reels Prepared For Fine: यदि आप सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. ट्रेन या रेलवे ट्रेक पर रील्स बनाना अब आपको भारी पड़ सकता है. रील्स बनाने के दौरान होने वाले हादसों और अव्यवस्थाओं के चलते अब रेलवे ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. अब रील्स बनाते पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा और यदि नहीं चुकाया तो जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा.

सेल्फी और रील्स बन रही जानलेवा

चलती ट्रेन में गेट पर खड़े होकर और रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाना अब आम बात हो गई है. ऐसे ही रील्स बनाने के चक्कर में कई युवा हादसों का शिकार हो चुके हैं. इसमें कई युवाओं की जान भी चली गई है. पिछले दिनों ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा विदिशा में हुआ था, यहां तलैया मोहल्ला में रहने वाला युवक कमल सिंधु रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते वक्त मालगाड़ी की चपेट में आ गया. सेल्फी लेते वक्त उसने मालगाड़ी के हॉर्न पर ध्यान ही नहीं दिया था और चपेट में आने से मौत हो गई. इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं थी. इसके पहले एक युवक चलती ट्रेन में गेट पर लटककर रील्स बनाते समय हादसे का शिकार हो चुका है. पिछले 6 माह में भोपाल रेल मंडल में ही आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें युवा अपनी जान भी गंवा चुके हैं. लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने अब ऐसे मामलों में सख्ती बरतना शुरू कर दी है.

अब समझाइश नहीं सीधे लगेगा जुर्माना (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

Death Selfie: रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते समय गई दो किशोरों की जान, शताब्दी एक्सप्रेस ने मारी टक्कर

रेलवे ट्रैक पर बैठकर देख रहे थे विश्वकप का क्रिकेट मैच, ट्रेन से कटकर दो युवकों की मौत

अब लगेगा 3 हजार जुर्माना,6 माह की जेल

अभी तक रेलवे पुलिस और जीआरपी ऐसे मामलों में संबंधित युवक-युवतियों को समझाइश देकर छोड़ देते थे लेकिन अब रेलवे पुलिस ने ऐसे मामलों में सख्ती करना शुरू कर दी है. वैसे रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. इसके लिए अभी तक 1000 का जुर्माना वसूला जाता था लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है. इसमें 6 माह की जेल का प्रावधान भी है. आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट प्रशांत यादव के मुताबिक "अब ऐसे मामलों में सख्ती को अनिवार्य किया जा रहा है. इसको लेकर लगातार आरपीएफ द्वारा नजर रखी जा रही है और जल्द ही इसको लेकर सख्त अभियान भी चलाया जाएगा."

ABOUT THE AUTHOR

...view details